आईटीआर फाइल करने के लिए मात्र 5 दिन शेष बचे हैं यानी कि 31 जुलाई। ऐसे में लोगों के बीच आईटीआर फाइल करने की जहां होड़ सी मच गई है तो वहीं कुछ लोग आईटीआर फॉर्म तो भर चुके हैं पर अपने आईटीआर का वो वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आईटीआर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है इसे भरने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है बस कुछ स्टेप्स को पूरा करना होता है।
अगर आपने वित्त वर्ष 2017 के लिए आईटीआर फाइल किया है लेकिन आपने उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो यह आपके लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि सिर्फ ITR फाइलिंग ही नहीं बल्कि इसका वेरिफिकेशन भी जरुरी होता है।
अगर आपने ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। अगर आपने 120 दिनों तक ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आयकर विभाग के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है वह यह कह दे कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है। ई-वेरिफिकेशन न होने पर आप एकनॉलेजमेंट, ITRV फॉर्म निकालकर उस पर साइन करें और आयकर विभाग के ऑफिस भेज दें।
ई-वेरिफिकेशन के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल और ई-मेल के जरिए भी आप अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही ई-वेरिफिकेशन में बैंक अकाउंट और डिजटल सिग्नेचर की भी मदद ले सकते हैं। आगे आपको वेरिफिकेशन के इन्हीं सारे माध्यमों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
अगर आधार कार्ड आपके इनकम टैक्स, पैन नंबर से लिंक्ड है तो आप इसे आधार कार्ड से भी वेरिफाई करवा सकते हैं। आयकर विभाग की साइट पर जाकर अगर आप ई-वेरिफिकेशन विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आ जाएगा इसे ईवीसी कहा जाता है, इस माध्यम से भी आप ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
मोबाइल और ई-मेल के जरिए भी आप अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा छोटे करदाताओं के लिए है।
बैंक अकाउंट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में एक ई-वेरिफिकेशन रटिर्न का विकल्प होता है, यहां से भी आप ई-वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं।
डिजिटल सिग्नेचर के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको डिजिटल स्रिनेचर पर क्लिक करके अपना पासवर्ड इनसर्ट करवाना होगा। आपके रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा।
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