केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) नाम से एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है। जिसे 2017-18 के बजट में वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए वापसी की गारंटी दर के साथ लॉन्‍च किया गया है। यहां पर आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से जुड़ी हर जानकारी, लाभ, नियम और शर्ते बताई जाएंगी।

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क्‍या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना (2014) की ही तरह है जिसे साल 2014-15 में लॉन्‍च किया गया था। इस योजना को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लॉन्‍च किया गया था।

इस योजना के अंतर्गत 2.66 लाख रुपये का एकमुश्‍त प्रीमियम भुगतान करने पर आपको 2,000 रुपये की आजीवन मासिक पेंशन मिलेगी और इस पर 9 प्रतिशत का एश्‍योर्ड रिटर्न मिलेगा।

वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना को साल 2014-15 के दौरान रिलॉन्‍च किया गया और वह लोग जो 60 वर्ष की उम्र के थे वो इस पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र थे। इस स्‍कीम के तहत 6,66,665 रुपए की एकमुश्‍त रकम देने पर आपको मासिक आधार पर 5000 रुपए की पेंशन दिए जाने का प्रावधान था।

 

कब लॉन्‍च हुई PMVVY

भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 में लॉन्‍च किया गया था। वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना की ही तरह PMVVY उन वरिष्‍ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत 8 प्रतिशत का सम एश्‍योर्ड भी सुनिश्चित किया गया है।

PMVVY के मुख्‍य फीचर

1. भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करने के पात्र हैं।
2. यह योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए सभी के लिए ओपन है।
3. लगभग 1,44,578 रुपए के एकमुश्‍त प्रीमियम का भुगतान कर आप अगले 10 साल के लिए 1000 रुपये की मासिक पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं।
4. तो वहीं 7,22,892 रुपए के एकमुश्‍त प्रीमियम करने पर आप 5000 रुपए की मासिक पेंशन पाने के हकदर बन जाते हैं।

योजना के प्रीमियम और पेंशन की संपूर्ण जानकारी

इस पेंशन योजना की अधिकतम सीमा पूरे परिवार के लिए है। यानी पीएमवीवीवाई पॉलिसी के तहत किसी परिवार को जारी की गई पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत परिवार के पेंशनभोगी, उसके पति/प‍त्‍नी और आश्रितों को शामिल किया जाएगा। साथ ही-

 

  • इस पॉलिसी का टर्म अधिकतम 10 साल के लिए है। 
  • बीमाधारक मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर इसका चयन कर सकता है। 
  • इस पर मिलने वाला एश्‍योर्ड रिटर्न 8 प्रतिशत होता है। 
  • अगर किसी कारणवस पेंशनभोगी की मृत्‍यु हो जाती है तो भुगतान किए गए प्रीमियम पेंशनभोगी के नामित/ कानूनी उत्‍तराधिकारी को वापस कर दिए जाएंगे। 
  • पेंशनर के हाथों में आने वाली पेंशन आय कर योग्‍य होगी। कर की दर उसकी आयकर स्‍लैब पर निर्भर करेगी। 
  • लाइफ इंश्‍योरेंस कॉरपोरेशन प्रधानमंत्री व्‍यय वंदना योजना के लिए एक्‍सक्‍लूसिव एडमिन‍िस्‍ट्रेटर होगा। 
  • पेंशन पेमेंट ईसीएस और एनईएफटी के जरिए होगा। 
  • यह योजना सेवाकर छूट सूची में जोड़ दी गई है।
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    योजना के फायदे

    इस योजना के अंतर्गत पेंशनरों को पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महीने की पॉलिसी की तारीख के बाद मासिक पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो आपको अगले महीने से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। पेंशन टर्म के दौरान पेंशनर की मौत होने पर, नॉमिनी को पर्चेज प्राइज वापस कर दिया जाएगा।