हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में काले धन से जमा पैसे को सरकार गरीबों के विकास कार्य में लगाएगी। दरअसल ये योजना सरकार ने उन लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है। क्या है इस योजना के नियम और शर्तें, उसके बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।
जिस किसी भी व्यक्ति के पास कालाधन है वह इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे जमा कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस स्कीम में पैसे जमा करेगा वह अगले चार साल तक उस खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। साथ ही उस खाते पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए सबसे पहले आवेदक को किसी भी ऑथराइज्ड बैंक की शाखा में खाता खुलवाना होगा। वहां अपना पैनकार्ड और अन्य डिटेल बैंक को देनी होगी। इस खाते के लिए RBI ने एक खास तरह का फॉर्म दिया है जिसे अघोषित संपत्ति रखने वालों को ही भरना होगा। इस योजना के तहत अघोषित संपत्ति रखने वाले लोगों को सिर्फ एक बार ही पैसे भरने की सुविधा मिलती है। ऐसे में जिनके पास अघोषित पैसे हैं वह एक बार में ही पैसे भर सकते हैं दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत जमा किए गए पैसे किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हां अगर किसी कारणवश खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को ये पैसे मिल सकते हैं। इस योजना के तहत जमा किए गए पैसों को चार साल तक निकाला नहीं जा सकता है। साथ ही इस दौरान बैंक से किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा, लेकिन सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। टैक्स चोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा।
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