500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये नोट बंद क्यों किए गए, वहीं कुछ लोग नगद निकासी और खाता ना होने पर कैसे नोट बदलें, इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। हम आपके लिए कुछ 12 चुनिंदा सवालों के जवाब लाएं जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रतिबंध के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण अधिक मूल्य के जाली नोटों का बढ़ना और व्यवस्था में अधिक कालाधन का होना है, लेकिन साथ ही RBI ने जनता को यह आश्वासन भी दिया कि एक व्यक्ति जितने अधिक मूल्य की नकदी बदलता है, उसे उतने ही मूल्य के नोट अधिक मात्रा में मिलेंगे।
अगर आपके पास 500 रुपए या एक हजार रुपए का एक नोट है तो इसके बदले आपको 100-100 रुपए के पांच या 10 नोट मिलेंगे।
जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का निजी खाता नहीं है, वह रिश्तेदार या मित्र के खाते के जरिए नोटों को बदलने की सुविधा ले सकता है, बशर्तें उसे लिखित अनुमति लेनी होगी और नोट बदलते समय उसे खाताधारक द्वारा दी गई अनुमति का प्रमाण और अपना वैध पहचान प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।
एटीएम से पैसे की निकालने के मामले में RBI ने कहा कि बैंकों को एटीएम में नए नोट डालने में थोड़ा समय लगेगा। एक बार एटीएम काम करना शुरू कर देंगे, व्यक्ति 18 नवंबर तक 2,000 रुपए प्रति कार्ड प्रति दिन निकाल सकता है। इसके बाद 19 नवंबर से यह सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति कार्ड 4,000 रुपए कर दी जाएगी।
इसी तरह, चेक, निकासी पर्चियों के जरिए नकदी निकास में एक दिन में 10,000 रुपए निकासी की सीमा है और एक सप्ताह में 20,000 रुपए निकासी (एटीएम से निकासी सहित) की सीमा है। यह सीमा पहले पखवाड़े से 24 नवंबर तक है।
अधिक मूल्यों के नोटों की निकासी और जमा एटीएम तथा नकदी जमा मशीनों और नकदी रीसाइक्लर्स के जरिए की जा सकती है। हालांकि इलेक्ट्रानिक लेनदेन की बिना किसी सीमा के साथ की किया जा सकता है।
किसी आकस्मिक परेशानी के निबटने के लिए दिल्ली व मुम्बई में कंट्रोल रुम खोले जाएंगे। साथ ही जो लोग देश से बाहर हैं, वे देश में किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में अधिकृत कर नोटों को अपने खातों में जमा करवा सकते हैं। अधिक सूचना RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक व्यक्ति को नकदी में 4,000 रुपए तक ही मिलेंगे और इससे ऊपर की रकम उसके खाते में जमा कर दिए जाएंगे और वह पूरी की पूरी रकम नकदी में नहीं पा सकता।
पुराने नोटों को RBI के 19 कार्यालयों में से किसी पर भी और किसी बैंक शाखा या किसी प्रधान डाक घर या उप डाक घर में बदले जा सकते हैं।
जिन्हें 4,000 रुपए से अधिक की नकदी की जरूरत है, वह चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, आईएमपीएस, क्रेडिट, डेबिट कार्ड आदि के जरिए इसका भुगतान कर सकता है।
जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वे आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों के साथ एक खाता खोल सकते हैं और उसके बाद अपना पैसा जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति 18 नवंबर तक 2,000 रुपए प्रति कार्ड प्रति दिन निकाल सकता है। इसके बाद 19 नवंबर से यह सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति कार्ड 4,000 रुपए कर दी जाएगी।
यह स्कीम 30 दिसंबर, 2016 को बंद हो जाएगी और तब तक व्यक्ति प्रतिबंधित नोटों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं और विशेष RBI काउंटरों से बदल सकता है। ऐसा करने में विफल रहने वालों को RBI के निर्धारित कार्यालयों में एक सीमित अवसर की पेशकश की जाएगी।
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