वित्‍तीय वर्ष के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। ऐसे में अगर आप, आखिरी दिनों की भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं और कुछ आसान तरीको से टैक्‍स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो ई-फाईलिंग करें। वैसे भी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उन सभी निर्धारितियों के लिए ई-फाईलिंग अनिवार्य कर दी है जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है।

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ई-फाईलिंग बिल्‍कुल हौव्‍वा नहीं है, बस आपको कुछ साधारण सी बातों का ध्‍यान रखना पड़ता है और आप आसानी से टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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लेकिन अक्‍सर देखा गया है कि ई-फाईलिंग करने वाले 10 प्रतिशत निर्धारिती, ई-फाईलिंग करने के बाद सीपीसी को आईटीआर वी भेजने में नाकाम हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि ई-फाईलिंग के दौरान किन-किन बातों का ध्‍यान रखना आवश्‍यक है:-

1. ई-फाईलिंग करते समय ध्‍यान रखने योग्‍य सबसे महत्‍वपूर्ण बात यह है कि आपकी समस्‍त सम्‍पर्क जानकारी वैध हों और ई-फाईलिंग पोर्टल में पंजीकृत की गई हो। पोर्टल पर फॉर्म भरने के दौरान, आवश्‍यक स्‍थानों पर सही ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्‍बर भरना चाहिए, ताकि आयकर विभाग के पास जाने वाली जानकारी में कोई झोल न हों।

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2. निर्धारिती को सही पता, सही मोबाइल नम्‍बर, सही जानकारी के साथ-साथ बैंक एकाउंट की पूर्ण जानकारी भी देनी चाहिए। एमआईसीआर नम्‍बर को भी सावधानीपूर्वक, दो बार जांचने के बाद ही भरें।

3. निर्धारिती को फॉर्म 26AS/NSDL वेबसाइट में उपलब्‍ध टैक्‍स क्रेडिट को सत्‍यापित कर लेना चाहिए। सही मिलान न हो पाना, गलत कर गणना का सबसे बड़ा कारण होता है।

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4. गैर-क्रेडिट, टीडीएस कटौतीकर्ता और/या बैंकर के साथ लिया जा सकता है; जैसे-जैसे वे गौर करते हैं, व्‍यक्तिगत जानकारियां, सही भरी जानी चाहिए और डेटा से मिलती हुई होना चाहिए।

5. जिन व्‍यक्तिगत जानकारियों को भरा जाना चाहिए, वे उचित होनी चाहिए और डेटा से मिलती हुई होनी चाहिए। जैसे-

  • नाम: व्‍यक्ति का नाम, पैन कार्ड में लिखे हुए नाम से मिलना चाहिए।
  • जन्‍मतिथि: जन्‍मतिथि बिल्‍कुल सही हों, अन्‍यथा गलती होने पर वरिष्‍ठ नागरिक के मामले में ज्‍यादा कर देना पड़ सकता है।
  • पता: पता देना अनिवार्य होता है, इसलिए स्‍थाई पता भरें और वह पिनकोड सहित होना चाहिए। अगर आप पता नहीं भरते हैं तो परिणामस्‍वरूप रिफंड में देरी होगी।
  • ई-मेल आईडी: फाईलिंग के दौरान सही ई-मेल आईडी देना बेहद आवश्‍यक है ताकि आपको कोई भी सूचना ई-मेल के जरिए आसानी मिल जाएं या आप भेज सकें।
  • मोबाइल नम्‍बर: सही मोबाइल नम्‍बर दें। मोबाइल नम्‍बर भरते समय आगे +91 लगाने की आवश्‍यकता नहीं है। इसके माध्‍यम से आप तक मैसेज के जरिए कोई भी बात पहुंचाई जाएगी।
  • लिंग: ध्‍यान रहें कि आपने लिंग सही भरा है या नहीं। पैनकार्ड से भिन्‍न लिंग भरने पर फाईलिंग प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
  • स्थिति: फाईलिंग के दौरान स्थिति का उचित बताना आवश्‍यक है।
  • आवासीय स्थिति: एनओआर और एनआरआई की स्थिति, सिर्फ वहीं उल्‍लेखित की जानी चाहिए; जहां वे, आवासीय निर्धारिती के लिए उपलब्‍ध निश्चित लाभ हेतू पात्र नहीं होते हैं।

चूंकि इलेक्‍ट्रानिक फाईलिंग में मशीनी गणना होती है इसलिए छोटी से छोटी गलती भी तुंरत पकड़ जाती है, यही कारण है कि इसे भरने के बाद एक बार जांच लें और उसके बाद एंटर करें। किसी भी प्रकार की गलती होने पर उसे दुबारा भरने के लिए इंगित किया जाएगा, अगर फिर भी सही नहीं भरा गया तो प्रक्रिया बाधित होगी। अगर अब आप ई-फाईलिंग करने जा रहे हैं तो ऊपर दी गई बातों का ध्‍यान रखें।