ऐसा कभी आपके साथ हो सकता है कि किसी कारण आपको अपने पैनकार्ड में नाम बदलवाने या फिर हस्ताक्षर बदलवाने की जरुरत पड़ जाए। ऐसे वक्त पर आप क्या करेंग, क्या आपको मामूल है? अगर नहीं तो यहां पर आपकी मदद हम करेंगे। पैन कार्ड में नाम पता, और हस्ताक्षर बदलवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है जो कि आपको यहां पर हम बताएंगे। ज्यादातर पैन कार्ड में शादी के बाद महिलाओं को सरनेम बदलने की जरुरत होती है।
अगर आपकी शादी हो गई है, आपको अपने पैन कार्ड में अपना नाम बदलना है तो यह लेख आपके काम आ सकता है। आपको सबसे पहले नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरत होगी इसके लिए दस्तावेज एकत्र करने होंगे। दस्तावेज जैसे शादी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट आदि।
जिन महिलाओं की शादी हुई है और पैन कार्ड पर नाम बदलने की इच्छा है, तो उन्हें अपने कुछ दस्तावेज देने की आवश्यकता होगी। जहां पर भी पैनकार्ड में नाम बदलवाने को जा रहे हैं वहां आपको अपने शादी का मैरीज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड, किसी भी न्यूजपेपर में आपके सरनेम बदलने का विज्ञापन, पति का एक आईडी प्रूफ जिसमें पति का नाम पता सही लिखा हो की फोटो कॉपी आदि की आवश्कता होगी।
पैनकार्ड में नाम बदलवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फार्म के सभी कॉलम को भरना होगा साथ ही उस कॉलम पर सही का निशान लगाना होगा जहां पर आपको बदलाव या सुधार की आवश्यकता होगी। यही प्रक्रिया पैन कार्ड में हस्ताक्षर बदलवाने के लिए भी उपयोगी होगी।
अगर आप शादीशुदा महिला हैं या फिर कोई भी व्यक्ति आप अपने पैनकार्ड में बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए आपको न्यूजपेपर में बदलाव को लेकर जो विज्ञापन दिया होगा उसकी एक प्रति लाकर देनी होगी। या फिर किसी सरकारी गैजेट में भी आप बदलाव को लेकर विज्ञापन दे सकते हैं।
अगर आप किसी पार्टनर्शिप वाले फर्म में काम करते हैं और पैनकार्ड में बदलाव चाहते हैं तो उसके संशोधन के लिए आपको फर्म की भागीदारी या पार्टनर्शिप एग्रीमेंट की एक कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। सभी मामलों में आवेदक को ऊपर बताए गए फॉर्म को भरने की आवश्यकता होगी। साथ में जरुरी डॉक्यूमेंट भी देने होंगे।
याद रखें यदि शादी के बाद आपका सरनेम बदल गया है तो आपको पैनकार्ड में बदलाव करना जरुरी है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद आपके इच्छानुसार परिवर्तित पैन कार्ड कुछ दिए गए समयानुसार आपके पास पहुंच जाएगा।
आजकल हमें ज्यादातर स्थानों पर पैन कार्ड की जरूरत है जैसे बड़े लेनदेन करने, बिलों का भुगतान आदि में, और हम कार्यालयों और अन्य कई स्थानों पर पैन कार्ड नंबर भी जमा करते हैं। इसलिए, यदि विवाहित महिला का पैन नंबर बदलता है, तो उन्हें फिर से सभी जगहों पर नया पैन कार्ड देने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि पुराना पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।
पैन कार्ड में सरनेम बदलवाने या हस्ताक्षर बदलवाने पर पैन नंबर नहीं बदलता है, इसलिए आपको इस बारे में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब भी आपका सरनेम बदलता है तो बस वही बदलेगा पैन नंबर नहीं, क्योंकि PAN का मतलब ही होता है परमानेंट नंबर या स्थायी संख्या।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- Gandhar Oil Refinery के शेयर में लगा अपर सर्किट! मुनाफा और रेवेन्यू ने किया कमाल, अब क्या होगा?
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान