जैसा कि आप सब जानते हैं पैन कार्ड भी आधार कार्ड की तरह सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए जरुरी है। पैन कार्ड में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके नाम के साथ-साथ आपके पिता का नाम भी लिखा रहता है। कई लोग होंगे जिनके पिता नहीं होंगे या फिर जो पिता की जगह माता का नाम अपने पैन कार्ड में दर्ज कराना चाहते होंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों के लिए यहां पर हम बताएंगे कि वो कैसे पैन कार्ड में अपनी माता का नाम दर्ज करा सकते हैं।
पहले कार्ड का मुख्य उपयोग करदाता करते हैं यानी की जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हें पैन कार्ड रखना अनिवार्य है। अभी तक करदाताओं के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो अपने पैन कार्ड में सिर्फ अपने पिता का नाम ही लिखा सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो चुका है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर निदेशालय ने हाल ही में पैन कार्ड अप्लीकेशन फॉर्म 49ए और 49एए में बदलाव किया है। 49ए और 49एए के संशोधित फार्म में एक आप्शन दिया गया है जिसके जरिए अब आप अपने पैन कार्ड में मां का नाम जुड़वा सकते हैं।
अब जो भी लोग अपना पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं वो अपने खोए हुए पैन कार्ड के लिए या पैन कार्ड में संशोधन करवाने जा रहे हैं तो ध्यान दें वो अब अपने पिता के नाम की जगह अपनी मां नाम दे सकते हैं। आपको माता या पिता किसी एक के नाम का ही चयन करना होगा।
अगर आप टैक्स भरने के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड काफी जरुरी है। पैन कार्ड के लिए आपको फॉर्म 49ए डाउनलोड करना होता है। इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट से http://www.incometaxindia.gov.in डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होते हैं। आवेदन के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है जिसके द्वारा आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा।
आप पैन कार्ड आयकर सेवा केंद्रों के अलावा ऐसे शॉप या सेंटर पर बनवा सकते हैं जहां पर ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने का काम होता है। पैन कार्ड बनवाने में आपको 150 से 200 रुपए लगते हैं।
मान लीजिए आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको पुराना पैन कार्ड वापस करना होगा। वापस करने के लिए हेल्प डेस्क, कर निर्धारण अधिकारी या आयकर विभाग की वेबसाइट या आयकर संपर्क केंद्र पर जाकर वापस कर देना चाहिए।
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