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RBI का आदेश, शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन खुले रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल तक सभी बैंकों के सारे शहर की शाखाओं को खुले रहने के निर्देश दिए हैं।

By Ashutosh
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भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल तक सभी बैंकों के सारे शहर की शाखाओं को खुले रहने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ने पत्र संख्या आरबीआई /2016-2017/ 256 के जरिए 24 मार्च 2017 को ये सूचना जारी की है। जिसमें मुख्य महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार के दस्तखत वाली अधिसूचना हैं।

 

क्या है आदेश

क्या है आदेश

जिसमें देश के सभी बैंकों को शनिवार, रविवार और पहली अप्रैल तक पड़ने वाली सभी छुट्टियों वाले दिन भी बैंकों की शाखाओं को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। इनमें सरकारी और प्राइवेट सभी बैंक शामिल हैं।

सभी बैंकों को दी गई सूचना

सभी बैंकों को दी गई सूचना

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद सभी बैंकों के प्रधान और सर्किल दफ्तरों ने रिजर्व बैंक के आदेश का पालन करते हुए अपनी शाखाओं को इस दौरान खुला रखने की हिदायत दे दी है।

चुनिंदा शाखाओं में ही होगा काम
 

चुनिंदा शाखाओं में ही होगा काम

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी आदेश दिए हैं कि इस दौरान बैंकों की वे ही शाखाएं खोली जाएंगी जो कि सरकारी कारोबार करती हैं। दरअसल प्रत्येक बैंक की हर शहर में कुछ चुनिंदा शाखा ही सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत होती हैं। जो सरकारी राजस्व को चालान के माध्यम से कम्पनी या व्यापारिक प्रतिष्ठान या कोई व्यक्तिगत जमा कराते है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में काम रहेगा जारी

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में काम रहेगा जारी

आपको बता दें कि वित्तीय साल के अंतिम हफ्ते में सरकारी टैक्स जमा कराने में इन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो इसी का ख्याल रखते हुए रिजर्व बैंक ने ऐसा फरमान जारी किया है।

English summary

No Bank Holidays Till 1 Aparil Says RBI

All Bank Branches Will Remain Opened In Holidays Said By RBI,
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