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SC ने बताया, कहां जरूरी है आधार और कहां नहीं

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हैं।

By Ashutosh
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सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने यह फैसला दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बताया गया। आगे पढ़ें क्या कहा चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने

 

जनहित स्कीम के लिए जरूरी नहीं है आधार

जनहित स्कीम के लिए जरूरी नहीं है आधार

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन गैर-लाभकारी योजनाओं (जैसे बैंक खातों के खोलने या टैक्स रिटर्न करने से जोड़ने) के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था लेकिन बाद में इसे बदल दिया। आगे पढ़ें किन कार्यों के लिए जरूरी है आधारकार्ड

केंद्र ने अनिवार्य किया आधार

केंद्र ने अनिवार्य किया आधार

केन्द्र सरकार ने हाल ही में सरकार की करीब एक दर्जन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य करने का फैसला लिया है, इन योजनाओं में मिड-डे मील स्कीम भी शामिल थी। हालांकि, इस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया। आगे पढ़ें किन कार्यों के लिए जरूरी है आधारकार्ड

इन कार्यों के लिए जरूरी है आधार कार्ड
 

इन कार्यों के लिए जरूरी है आधार कार्ड

अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा तो वो बंद हो जाएगा। एक साल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है। सरकार के नए फरमान के मुताबिक सभी मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए होगा।

UIDAI ने ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ की बैठक

UIDAI ने ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ की बैठक

टेलीकॉम विभाग ने इस मुद्दे पर यूआईडीएआई, ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की है। टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी को दिए निर्देश के मुताबिक ये फैसला लिया है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को हर हफ्ते रि-वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स की जानकारी अपडेट करनी होगी।

E-KYC के लिए अलग फॉर्म होगा

E-KYC के लिए अलग फॉर्म होगा

ई-केवाईसी के लिए अलग से एप्लिकेशन फॉर्म होगा और एप्लिकेशन फॉर्म में आधार नंबर के अलावा डिटेल्स देने होंगे। ई-केवाईसी के बाद सब्सक्राइबर डाटाबेस में अपडेट करना होगा। एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होने पर दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा।

ऐसे जोड़ें आधार से पैन

ऐसे जोड़ें आधार से पैन

सबसे पहले आपको अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। जब आप ई-फाइलिंग पोर्टल खोल लेंगे तब स्क्रीन पर एक पॉप अप विंडो आता है जो आपको आपका आधार नंबर लिंक करने का संकेत देगा। यदि पॉपअप अपने आप नहीं आता है तो आप प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर में मेनू में ढूंढ सकते हैं और उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें आधार नंबर को पैन से लिंक करने के लिए कहा जाता है। आगे पढ़ें पैनकार्ड लिंक करने का दूसरा तरीका

ये है दूसरा तरीका

ये है दूसरा तरीका

आधार कार्ड की मदद से इनकम टैक्स की फाइनिंग सरल हो जाती है। इसके लिए आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पैन कार्ड को लिंक करने के लिए http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। यहां अपने आईटी एकाउंट पर लॉगइन करें। लॉगइन के लिए अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डालें। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालें। ध्यान रखें कि लिंक करने से पहले आपका नाम और जन्म तिथि पैन कार्ड और आधार कार्ड पर एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों पर अलग होगा तो आधार कार्ड पैन कार्ड से जुड़ नहीं सकता।

English summary

Aadhaar Card Can't Be Mandatory For Government's Welfare Schemes: SC

Aadhaar cannot be mandatory for central welfare schemes, the Supreme Court said today, government recently made it mandatory for citizens to produce their Aadhaar number for benefits under nearly three dozen central schemes including free mid-day meals for schoolchildren.
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