#बजट2017: बढ़ेगी टेक होम सेलेरी, कम होगा कॉर्पोरेट टैक्स
नोटबंदी के बाद सरकार पर दबाव है कि वह ऐसा बजट लाए जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। सरकार का ध्यान आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट घरानों तक पर है।
अगले कुछ दिनों में सरकार आम बजट ला रही है। नोटबंदी के बाद सरकार पर दबाव है कि वह ऐसा बजट लाए जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। सरकार का ध्यान आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट घरानों तक पर है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार इस बजट में लोगों की जेब का ध्यान रखते हुए टैक्स स्लैब को बढ़ा सकती है। जानकारों के मुताबिक कर में कटौती से लोगों की टेक होम सेलरी भी बढ़ सकती है।
कॉर्पोरेट टैक्स में होगी कमी
सरकार की मंशा है कि वह कॉर्पोरेट टैक्स भी कम करे। इससे कॉर्पोरेट कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से मांग बढ़ेगी और निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना है। सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ सकती है।
बढ़ेगी टेक होम सेलेरी?
ऐसी खबरें हैं कि सरकार लोगों के टैक्स स्लैब में कटौती करके उनकी टेक होम सेलरी बढ़ा सकती है। ताकि लोगों की खरीददारी की क्षमता बढ़ सके। आपको बता दें कि हाल ही में नोटबंदी के बाद से सरकार ने एक निश्चित राशि के बाद पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। साथ ही कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट एप को बढ़ावा दे रही है, इस कदम से लोगों कैश कम खर्च कर रहे हैं और जिन लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं है वह परेशान है, इसका सीधा सा असर इकोनॉमी पर पड़ा। अब जल्द ही आरबीआई पैसे निकालने की सीमा को बढ़ा सकती है या फिर ये रोक पूरी तरह से हटा सकती है।
बजट से उम्मीदें
सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नकदी रहित (कैशलेल) स्वास्थ्य बीमा योजना पर काम कर रही है जिसकी घोषणा आगामी बजट 2016-17 में की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि बैंकों, बीमा कंपनियों, ईपीएफओ और लघु बचत योजनाओं में 10,000 करोड़ रुपए की ऐसी राशि पड़ी है जिसके लिए कोई दावा नहीं किया गया है।
टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट
विशेषज्ञों का भी अनुमान है कि इस बजट में सरकार आयकर सीमा में छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। वहीं कार्पोरेट टैक्स और इन्कम टैक्स में भी छूट दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2017 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने आयकर सीमा को दो लाख रुपए तक बढ़ा कर 2.5 लाख रुपए तक कर दिया था। 2014-15 के बजट में महिला और पुरुष दोनों के लिए आयकर में छूट की सीमा को 2.5 लाख कर दिया गया था।
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