जानिए कहां से प्राप्त कर सकते हैं पेंशन के संबंध सूचनाएं?
पेंशनर को पेंशन में किये गये परिवर्तन, महंगार्इ राहत या पेंशन से सबंधित अन्य किसी मामले की सूचना संबंधित सरकारी विभाग की वेब साइट या रिजर्व बैंक की वेब साइट पर प्राप्त हो सकती है।
रिजर्व बैंक की वेब साइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें :
पेंशनर अपना पेशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जो कि मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार से संबंधित पेंशन ऑथोरिटी द्वारा बैंक के प्रोसेसिंग सेन्टर (सीपीसी) को भेजा जाता है, प्राप्त कर सकते हैं। पेंशनर अपनी पेंशन उस पीपीओं आर्डर से ले सकते है।
पेंशन पेमेन्ट आर्डर (पीपीओं) जो पेंशनर के पास होता है के तहत पेंशन का आधा भाग रिकार्ड हेतु जमा रख सकता है, ताकि मूल पेंशन और मंहगार्इ राहत में यदि कोर्इ परिवर्तन हों तो वह बैंक की उस ब्रांच में जा कर सम्पर्क कर सकता है, जहां से उसे पेंशन मिलती है। बैंक अधिकारी पेंशन परिवर्तन से संबधित सरकारी आदेश/नोटीफिकेशन का रिकार्ड रखते हैं, जिससे यदि पेंशन में कोर्इ परिवर्तन हुआ होता है, तो वे पेंशनर को उसका भुगतान कर देते हैं।
देरी से मिली पेंशन तो क्या करें
यदि सरकार महंगार्इ राहत में परिवर्तन करती है या कोर्इ अतिरिक्त राहत जोड़ती है तो इसकी सूचना संबंधित बैंक की मूल शाखा को दे दी जाती है। बैंक इस संबंध में बिना किसी विलम्ब के तुरन्त बैंक की उन सभी शाखाओं को निर्देश भेज देता हैं, जहां से पेंशनर, पेंशन का भुगतान प्राप्त करते हैं, ताकि उन्हें परिर्वतित राशि का भुगतान करा, शीघ्र राहत पहुंचार्इ जा सके।
यदि पेंशनर को पेंशन या अन्य अतिरिक्त राहत जिसमें मुख्यत: महंगार्इ राहत है, जो सरकार द्वारा उपलब्ध करार्इ जाती है, नहीं प्राप्त होती है, तब देरी से पेंशन मिलने पर पेंशनर मुआवजा पाने का अधिकारी होता है।
पेंशन भुगतान में विलम्ब होने पर पेंशनर को आठ प्रतिशत ब्याज की दर से मुआवजा मिलेगा। यह राशि पेंशनर के बैंक खाते में डाल दी जायेगी। यह उसी दिन खाते में जमा कर दी जायेगी, ताकि बैंक को इस संबंध में ओर किसी ऐरिअर का भुगतान नहीं करना पड़े। पेंशनर एरिअर के संबंध में क्लेम करेगा तब बैंक स्वत: ही उस भुगतान को उसके खाते में जमा कर देगा।