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वित्तमंत्री ने लोकसभा में पेश किया बैंकिंग विनिमय विधेयक

By Ashutosh
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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को यह अधिकार देती है कि वह ऋण के बकायेदारों से बकाया वसूली के लिए बैंकों को वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकता है। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक एक अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे पहले जारी किया गया था।

 
वित्तमंत्री ने लोकसभा में पेश किया बैंकिंग विनिमय विधेयक

बकाये की वसूली दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत की जाएगी, जो बकाये की वसूली के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने विधेयक का विरोध किया। रॉय ने कहा, "यह एक निराश सरकार द्वारा उठाया गया निराश कदम है।"

 

उन्होंने कहा, "उस आरबीआई को बैंकों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जा रहा है, जो नोटबंदी के बाद जमा हुई पूरी रकम की जानकारी देने में अभी तक अक्षम रहा है।"उन्होंने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजे जाने की मांग की।

जेटली ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रॉय द्वारा उठाई गई आपत्ति का विधेयक को पेश करने से कोई लेना-देना नहीं है। विधेयक को सदन में पेश करने के बाद मंत्री ने कहा, "उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जब विधेयक पर चर्चा शुरू होगी।"

English summary

FM introduces bill to replace Banking Regulation Ordinance

A bill to authorise the RBI to direct banking companies to resolve the problem of stressed assets was today introduced in the Lok Sabha by Finance Minister Arun Jaitley
Story first published: Monday, July 24, 2017, 16:55 [IST]
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