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पुरानी ज्‍वेलरी बेचने पर 3% लगेगा जीएसटी

पुराने आभूषण अथवा सोना आदि बेचने पर प्राप्‍त राशि पर तीन प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

By Pratima
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पुराने आभूषण अथवा सोना आदि बेचने पर प्राप्‍त राशि पर तीन प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर पुराने आभूषण बेचकर उस राशि से नये जेवरात खरीदे जाते हैं तो जीएसटी में से तीन प्रतिशत कर घटा दिया जाएगा।

 
पुरानी ज्‍वेलरी बेचने पर 3% लगेगा जीएसटी

अधिया ने जीएसटी मास्टर क्लास में कहा, मानिए मैं जौहरी हूं और कोई पुराने आभूषण बेचने आता है तो यह सोना खरीदने जैसा ही है। आप बाद में इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में तीन प्रतिशत जीएसटी वसूल करेगा। अगर एक लाख रुपये मूल्य के पुराने आभूषण बेचे जाते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपए काट लिए जाएंगे।

 

लेकिन अगर पुराने आभूषण बेचने से मिले धन से नये जेवर खरीदे जाते हैं तो पुराने की बिक्री पर चुकाए गए कर को खरीदे गये गहनों के जीएसटी की गणना करते समय मिला दिया जाएगा।

अधिया ने कहा, लेकिन यदि मैं कहता हूं कि मेरे पुराने आभूषण लेकर उन्हें गला दीजिये और मुझे नया दे दीजिये, इसका मतलब हुआ कि व्यापारी एक पंजीकृत व्यक्ति है, ऐसे में यह पुराने आभूषण के तौर पर सोना खरीदने के समान है।

अगर जौहरी को कोई पुराना आभूषण मरम्मत आदि के लिए दिया जाता है तो यह जॉब वर्क होगा और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

आपको बता दें कि देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू कर दिया गया, इसमें सोने की खरीद फरोख्त पर तीन प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है जबकि जॉब वर्क पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा।

नेटफ्ल्क्सि से मूवी व टेलीविजन शो डाउनलोड करने पर कर के बारे में पूछे जाने पर अधिया ने कहा कि यह अमेरिकी कंपनी सेवा कर का भुगतान कर रही है। इसके स्थान पर अब जीएसटी लगेगा। वेबसाइट अथवा ब्लॉग में विज्ञापन देने के बारे में अधिया ने कहा कि यदि धन सेवायें देकर अर्जित किया गया है तो उस पर जीएसटी लगेगा।

Read more about: gst जीएसटी
English summary

GST rates of 3 for selling old jewellery

GST rates of 3 for selling old jewellery.
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