अघोषित संपत्ति पर लगेगा 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज
सबसे बड़ी बात यह है कि ढाई लाख रुपए पुराने नोट जमा करने वाले हर व्यक्ति को इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से राहत नहीं मिल सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मकसद 8 नवंबर के बाद बैंक में किए गए बेहिसाबी नगद डिपॉजिट पर जुर्माना लगाना है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स के अलावा 10 फीसदी जुर्माना और 33 फीसदी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव किया है।
एक अधिकारी ने बताया कि, 8 नवंबर के बाद 2.5 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवाने की छूट थी। लेकिन अगर किसी ने परिवार के चार सदस्यों में बांट कर यह रकम जमा करवाई है तो इस पर गौर करने की जरूरत होगी। 10 नवंबर को राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि हमें 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक की जाने वाली वैसे सभी नकद जमा की रिपोर्ट मिल रही है जहां रकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है। आयकर विभाग जमाकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न से इसे मेल कराएगा। इसके अनुसार, कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख बातें
- संशोधन विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि अघोषित आय का 25 फीसदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम में जमा किया जाएगा।
- सबसे बड़ी बात यह है कि ढाई लाख रुपए पुराने नोट जमा करने वाले हर व्यक्ति को इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से राहत नहीं मिल सकती है।
- आयकर अधिकारी पुराने नोटों के सभी महत्वपूर्ण डिपॉजिट पर गौर करेंगे कि बेहिसाब धन या परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम से तो पैसे नहीं जमा करवाए गए हैं।
- काले धन की घोषणा करने के लिए चार की लॉक-इन अवधि
काले धन की घोषणा करने वालों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं में बिना ब्याज के 25 फीसदी रकम जमा करवानी होगी। इसके अलावा, जमा करवाई गई रकम चार साल से पहले नहीं निकाली जा सकती। अघोषित आय की घोषणा न करने वाले अगर पकड़ में आते हैं तो उन पर 85 फीसदी पेनाल्टी लगाने का प्रस्ताव है।