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भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रेटीज की अब खैर नहीं !

By Ashutosh
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एक हफ्ते में गोरापन और 15 दिन में मोटापा कम करने जैसे तमाम विज्ञापन आपने टीवी पर देखे होंगे। हजारो- लाखों लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदा होगा जिससे वह एक हफ्ते में गोरे हो जाएं या फिर 15 दिन में अपना मोटापा कम कर लें। कई बार इनसे लोगों को फायदा होता है लेकिन बहुत बार वह धोखे का शिकार हो जाते हैं।

 
भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रेटीज की अब खैर नहीं !

नकेल कसने की तैयारी में सरकार

अब केंद्र की मोदी सरकार ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन होगा जिसमें भ्रामक विज्ञापनों की सूची बनाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। खास बात ये है कि भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रेटी भी इसकी दायरे में आएंगे और उन्हें भी सजा और जुर्माना हो सकता है।

 

50 लाख का जुर्माना, 10 साल की जेल

भ्रामक विज्ञापन के संबंध में जवाबदेही तय करने के लिए मंगलवार को एक नए मसौदा विधेयक पर विचार किया जाएगा। इसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्ती पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना और पांच साल कारावास की सजा दी जा सकती है।

बनाया जाएगा मंत्री समूह

सूत्रों के मुताबिक वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वाले मंत्री समूह की बैठक में मसौदा विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले इस मसौदे पर उपभोक्त मंत्रालय के सुझावों पर विचार किया जाएगा। इस अनौपचारिक मंत्री समूह में वित्तमंत्री अरुण जेटली के अलावा, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविला पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं।

नामी हस्तियों की जवाबदेही होगी तय

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कड़े प्रावधानों और ऐसे विज्ञापन करने वाली हस्तियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार ऐसे भ्रामक विज्ञापन करने वाले हस्ती को 10 लाख जुर्माना और दो साल की सजा का प्रस्ताव है, अगर दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 50 लाख रुपए तक जुर्माना और पांच साल की सजा हो सकती है।

इनपुट- पीटीआई

English summary

Celebs can face 5-year jail, fine for misleading ads

Celebrities endorsing misleading advertisements can be jailed for up to five years and face a fine of Rs 50 lakh under a new draft law.
Story first published: Tuesday, August 30, 2016, 11:09 [IST]
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