पेंशन के लिए EPFO ने जारी किया फॉर्म 10D, नहीं लगाने पड़ेंगे कंपनी के चक्कर
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के फायदे के लिए एक और सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए फॉर्म 10D जारी किया है। ये फॉर्म UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पर आधारित होगा। इस फॉर्म के जरिए कर्मचारी को पेंशन लगवाने के लिए बार-बार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगा।
कर्मचारी इस फॉर्म को बिना नियोक्ता (एम्प्लायर) से प्रमाणित कराए ही सीधे अपनी पेंशन फिक्स करवा सकता है। इस फॉर्म के जारी होने से पहले कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 के तहत वेतन से काटे गए पीएफ अंशदान को बतौर पेंशन बंधवाने के लिए कंपनी से एक पेंशन आवेदन प्रमाणित करवाना होता था। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता था और कर्मचारी परेशान भी होते थे।
नई सुविधा में कर्मचारी UAN नंबर के जरिए 10DUAN फॉर्म ले सकते हैं। ये फॉर्म EPFO ने UAN नंबर के आधार पर जारी किया है। इस फॉर्म को कर्मचारी बिना नियोक्ता (एम्प्लायर) से प्रमाणित कराए ही अपनी पेंशन के लिए आवेदन दे सकता है।
10DUAN फॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारी के पास UAN नबंर होना चाहिए। ये अनिवार्य है, यदि कर्मचारी के पास UAN नंबर नहीं हो तो वह ये नंबर अपने नियोक्ता से ले सकता है या फिर हर महीने मिलने वाली पे-स्लिप में UAN नंबर के बारे में जानकारी होती है। UAN नंबर के अलावा आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। इन दो शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी कर्मचारी जो पीएफ अंशदान का लाभार्थी है वह फॉर्म 10DUAN का इस्तेमाल कर सकता है।