क्या आपका बैंक लोकर सेफ है?
क्या आप बैंक में लोकर रखते हैं और सोचते हैं कि आपके बैंक लोकर में रखे दस्तावेज, आभूषण, धन-दौलत सभी कुछ सुरक्षित हो गई है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि अगर कुछ भी चीज इधर से उधर हुई तो इसकी भरपाई खुद बैंक कर देगा। दरअसल, यह बातें अगर आप सोच रहे हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है।
क्या आपको पता है कि लोकर बैंक में भले ही रखे जाते हों लेकिन बैंकों या बैंक अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी आपके लोकर के लिए नहीं बनती है। पिछले दिनों हरियाणआ के सोनिपत में पंजाब नेशनल बैंक में सुरंग बनाकर लोकरों की लूट के बाद इस पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर लोकर लूट खामियाजे की भरपाई ग्राहकों को क्यों नहीं की जा रही है।
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक बैंक में लोकर लूट या नुकसान होने पर उसकी भरपाई करने के लिए बैंक या बैंक अधिकारी बाध्य नहीं हैं। कांट्रेक्ट एक्ट के सेक्शन 152 के अनुसार बैंक लोकर से जुड़े किसी भी नुकसान, बर्बादी या सामाग्री के लिए जिम्मेदार नहीं होता है।