म्युचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरी में कैसे करें ट्रांसफर
हर शादीशुदा व्यक्ति को दूसरों की बीवी हमेशा अच्छी लगती हैं। सच पूछिए तो ऐसा ही हाल कुछ म्यूचुअल फंड के निवेशकों का होता है। एक स्कीम में निवेश करने के कुछ दिन बाद से ही उन्हें अन्य स्कीम अच्छी लगने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि काश हमने उस स्कीम में निवेश किया होता। खैर अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो पहले मंथन कीजिये, पता कीजिये कि जिस स्कीम के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो वाकई में लाभकारी है, क्या उससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा? अगर हां, तो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानांतरित कैसे करना है, यह हम आपको यहां बताने जा रहे हैं।
अगर आप म्युचुअल फंड हाउस की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानांतरित होना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी स्कीम से खुश नहीं होंया फिर कुछ और कारण। खैर एक बात हम यहां कहना चाहेंगे कि इस स्थानांतरण के वक्त आपकी रिस्क लेने की क्षमता में परिवर्तन आने की पूरी संभावना रहती है। हो सकता है पहले आप रिस्क लेने से डरते हों और अब पैसा डूबने के रिस्क से डर खत्म हो गया हो। हो सकता है आप इक्विटी स्कीम से ट्रांसफर कर डेब्ट में या फिर डेब्ट से इक्विटी में जाना चाहते हों।
कैसे करना है स्थानांतरण
एक ही म्यूचुअल फंड हाउस की विभिन्न स्कीम में ट्रांसफर होने के लिये पहले पूरी तरह उस स्कीम के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें।
अब आपको ट्रांजैक्शन स्लिप भरनी होगी, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।
साधारण तौर पर अकाउंट स्टेटमेंट पर उपलब्ध बटन के क्लिक पर स्लिप खुल जाती है। उसी स्लिप को आप म्यूचुअल फंड के नजदीकी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
अगर आपके अकाउंट का पिन नंबर है, तो आप इस स्लिप को ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
क्या इस स्थानांतरण पर कोई शुल्क लगेगा?
जब आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानांतरित होते हैं, तो पहली स्कीम का एग्जिट लोड यानी बाहर निकलने पर पड़ने वाला शुल्क देना होगा, वहीं अगली स्कीम में प्रवेश कर रहे हैं, तो एंट्री लोड यानी प्रवेश करने का शुल्क देना होगा। और चूंकि म्यूचुअल फंड हाउस के मैनेजमेंट को आपके दस्तावेजों में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिये आपको इस पर सर्विस टैक्स एवं प्रबंधन शुल्क भी देना पड़ सकता है।