अगर आप इनकम टैक्स जमा करते-करते पैसा बचा नहीं पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे सेक्शन 10 के तहत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। छूट प्राप्त करने के लिए आपको यह सब पता होना चाहिए। nbsp;LTA यानी लीव ट्रेवल अलाउंस के तहत घरेलू यात्राओं में सेक्शन 10(5) छूट मिलती है। इसकी एक सीमा भी निर्धारित होती है। सैलरी में लीव ट्रेवल अलाउंस की लिमिट के अनुसार ही यह छूट मिलती है। nbsp;यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगर खेती से आय प्राप्त होती है तो ध्यान रखें कि इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। nbsp;इसके अलावा सेक्शन 10(10D) के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाई राशि पर छूट मिलती है।सेक्शन 10 के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के मौके पर बकाया छुट्टियों के लिए दी जाने वाली रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है। यह रकम टैक्स फ्री होती है। nbsp;यदि आपने पांच से ज्यादा वक्त तक किसी कम्पनी में काम किया है और अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं। तो बेफिक्र होकर निकालिए क्योंकि सेक्शन 10 के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। nbsp;